हापुड़ लाठीचार्ज मामला : यूपी में वकीलों की हड़ताल खत्म

योगी सरकार ने मांगी मांग, अफसर हटेंगे

 
g

लखनऊ। हापुड़ में अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज की घटना को लेकर शुरू हुआ यूपी के अधिवक्ताओं का आंदोलन बृहस्पतिवार की देर रात समाप्त हो गया। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल और सरकार के अधिकारियों के बीच हुई बातचीत में सरकार ने हापुड़ के एएसपी को हटाने, सीईओ और पुलिस निरीक्षक को निलंबित करने सहित पांच सूत्री मांगों पर सहमति दे दी है। इसी बीच हापुड़ लाठीचार्ज मामले की हाई कोर्ट में सुनवाई 18 सितंबर को होगी। उत्तर प्रदेश काउंसिल के चेयरमैन श्रीकिशोर गौड के नेतृत्व में काउंसिल के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र से लोकभवन में मुलाकात की। काउंसिल के पदाधिकारियों और शासन के अधिकारियों के बीच करीब एक घंटे से अधिक समय तक बातचीत चली। न्यायिक कार्य से विरत रहने के निर्णय को वापस ले लिया गया है। अधिवक्ता शुक्रवार से अपने न्यायिक काम पर लौट आएंगे और वह पहले की तरह कामकाज करेंगे।

ADVT_STUDIO LAMBHA

हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद पुलिस कर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज

बता दें कि यूपी के शीर्ष अधिकारियों ने यह मांगे तब मानी हैं, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद पुलिस कर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज की गई और अधिवक्ताओं की शिकायतों को सुनने के लिए एक्टिंग जजों की अगुवाई में सात सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई। न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता की अगुवाई वाली यह कमेटी पीड़ित की शिकायतों पर सुनवाई करती। कमेटी ने सुनवाई के लिए 16 सितंबर का समय भी निर्धारित कर दिया था। वह सुबह 11बजे से घटना से जुड़े पीड़ितों की शिकायतों को सुनती। उसके पहले ही यूपी सरकार के शीर्ष अधिकारियों ने इस मामले को हल करने के लिए बार कौंसिल के पदाधिकारी के साथ बैठक की। बार कौंसिल के अध्यक्ष के मुताबिक उनकी सभी मांगे मान ली गईं, जिसके बाद अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य से विरत रहने के निर्णय को वापस ले लिया गया।

एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई

बार काउंसिल के सह अध्यक्ष प्रशांत सिंह अटल ने बताया कि सरकार ने हापुड़ के एएसपी को हटाने, सीओ और पुलिस निरीक्षक को निलंबित करने, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए कमेटी गठित करने का आश्वासन दिया है। सरकार ने हापुड़ प्रकरण में वकीलों पर प्रदेश भर में दर्ज मुकदमे वापस लेने और एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया। सरकार के आश्वासन के बाद काउंसिल ने हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की है।

हापुड़ में पुलिस ने वकीलों पर लाठीचार्ज किया

बातचीत में सरकार की ओर से पुलिस महानिदेशक विजय कुमार, डीजी स्पेशल कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार, प्रमुख सचिव संजय प्रसाद और प्रमुख सचिव विधायी जेपी सिंह मौजूद थे। वहीं काउंसिल के उपाध्यक्ष अनुराग पांडेय सहित काउंसिल के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि 28 अगस्त को हापुड़ में पुलिस ने वकीलों पर लाठीचार्ज किया था। उसके बाद 29 अगस्त से प्रदेश भर में वकीलों ने कार्य का बहिष्कार कर रखा था। इससे न केवल न्यायिक कार्य प्रभावित हो रहा था। इसी बीच हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज की घटना के बाद प्रदेशव्यापी वकीलों की हड़ताल के मुद्दे को लेकर कायम जनहित याचिका की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट 15 के बजाय 18 सितंबर को 2 बजे से करेगा। मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर के आदेश पर यह सूचना जारी की गई है।

अब मामले की सुनवाई 18 सितंबर को होगी

न्यायमूर्ति एमके गुप्ता की अध्यक्षता में गठित कमेटी की बैठक 16 सितंबर को बुलाई गई है और पीड़ित को अपनी शिकायत कमेटी के समक्ष दाखिल करने का अनुरोध किया गया है। राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी से 15 सितंबर को अंतरिम जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया था। यही नहीं कमेटी से वकीलों की एफआईआर की विवेचना और उस पर कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट भी हाई कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया गया है। अब मामले की सुनवाई 18 सितंबर को होगी।


देश दुनिया के साथ ही अपने शहर की ताजा खबरें पाने के लिए अब आप समाचार टुडे के Facebook पेज Youtube और Twitter पेज से जुड़ें और फॉलो करें। इसके साथ ही आप SamacharToday को Google News पर भी फॉलो कर अपडेट प्राप्त कर सकते है।