फिरोजाबाद में युवती से दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष का कारावास

अर्थ दंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी
 
 
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फिरोजाबाद। न्यायालय ने युवती से दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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धर्म परिवर्तन अधिनियम सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज

आपको बता दें कि थाना दक्षिण क्षेत्र निवासी एक 23 वर्षीय युवती 25 फरवरी 2021 बिजली का बिल जमा करने गांधी पार्क स्थित फीडर पर गई थी। लौटते समय नई बस्ती निवासी शहीद उर्फ सईद रास्ते में मिल गया। वह उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गया। काफी तलाश के बाद वह नहीं मिली। पिता ने थाने में सईद के खिलाफ विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अधिनियम सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया।

न्यायालय ने दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया

मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अवधेश कुमार सिंह की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे एडीजीसी अरवेश कुमार शुक्ला ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने शहीद को दोषी मानते हुए उसे 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड ना देने पर उसे दो महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।


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