शाहजहांपुर में एनआरआई की दोषी पत्नी को फांसी, उसके प्रेमी को उम्र कैद
प्रेमी के साथ मिलकर की थी पति की हत्या

- रिपोर्टर- Shiv Gopal Tiwari
शाहजहांपुर। शाहजहांपुर में 2016 में हुए एनआरआई की हत्या के मामले में कोर्ट ने एनआरआई पत्नी को फांसी की सज़ा सुनाई गई है और उसके प्रेमी को उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई है। एनआरआई पत्नी ने ब्रिटेन से इंडिया लाकर प्रेमी के साथ मिलकर आपने पति हत्या की थी जिसे कोर्ट ने बेहद गंभीर माना है। दोनों को 5 अक्टूबर 2023 को दोषी करार दिया था। फिलहाल कोर्ट ने हत्या की दोषी एनआरआई पत्नी और उसके प्रेमी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है।
आपको बता दें कि 1 सितंबर 2016 की है जब थाना बण्डा क्षेत्र के बसंतापुर गांव के बाहर फार्म हाउस में एनआरआई सुखजीत सिंह की खून से लथपथ लाश मिली थी। इसके अलावा दो पालतू कुत्तों को भी जहर देकर मारा गया था। पुलिस ने एनआरआई की हत्या के आरोप में उसकी एनआरआई पत्नी रमनदीप कौर और उसके प्रेमी गुरुप्रीत उर्फ बिट्टू को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। मृतक एनआरआई सुखजीत सिंह और उसकी पत्नी रमनदीप कौर ब्रिटिश नागरिक थे। पत्नी का मनदीप कौर का ब्रिटेन में ही गुरप्रीत से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जिसके बाद साजिश के तहत ब्रिटिश से इंडिया लाकर अपने पति की हत्या की थी। ट्रायल के बाद आज अपर सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव के कोर्ट ने एनआरआई पत्नी और उसके प्रेमी को दोषी करार देते हुए एनआरआई पत्नी रमनदीप कौर को फांसी की सज़ा सुनाई और उसके प्रेमी को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। सज़ा का ऐलान होते होते ही मृतक माँ ने कोर्ट का शुक्रिया कहा। मृतक की मां का कहना है कि उन्हें न्यायालय पर भरोसा था। आज उनके बेटे की हत्यारी पत्नी को फांसी और उसके प्रेमी को उम्र कैद की सजा सुना जाने के बाद मृतक की मां ने न्यायालय का हाथ जोड़कर शुक्रिया कहा।
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