जिलाधिकारी के निर्देश पर आरडीएनए ने अवैध निर्माण को कराया ध्वस्त


यूपी नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत की गई कार्यवाही
 
avaidh nirman
  • रिपोर्ट: शाहबाज़ खान
रामपुर। अनधिकृत निर्माण पर प्रभावी नियन्त्रण स्थापित करने की दृष्टि से जिलाधिकारी/ उपाध्यक्ष रविन्द्र कुमार मॉदड़ के निर्देश पर प्राधिकरण ने अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)/सचिव, रामपुर विकास प्राधिकरण हेम सिंह के नेतृत्व में ध्यान सिंह पुत्र धर्म सिंह, नवी पुत्र वली मौहम्मद, लाल मोहम्मद ग्राम आगापुर गाटा संख्या-274, 573 मि0, 493/1व 455/3 मि० तहसील सदर की लगभग 5900.00 वर्ग मीटर भूखण्ड क्षेत्रफल र्में इंट चिनाई से चिन्हाकंन करते हुए प्लाटिंग का कार्य किया गया था जिसको ध्वस्त कराया गया है। उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14, 15 के अंतर्गत किसी भी प्रकार का निर्माण/विकास कार्य करने से पूर्व प्राधिकरण से निर्माण/विकास कार्य की अनुज्ञा/स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है। सहायक अभियन्ता रामपुर विकास प्राधिकरण ने बताया कि बिना निर्माण अनुज्ञा प्राप्त किए ध्यान सिंह पुत्र धर्म सिंह, नवी पुत्र वली मोहम्मद,लाल मोहम्मद ग्राम आगापुर गाटा संख्या-274, 573 मि0, 493/1व 455/3 मि0 तहसील सदर की भूमि पर अवैध निर्माण/विकास कार्य आरम्भ किए जाने पर प्राधिकरण द्वारा वाद संख्या आरएमडीए/एएनआई/2022-23/0000137 दिनांक 31 दिसम्बर 2022 संस्थित कर उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा 26, 27 के अन्तर्गत क्रमशः कारण बताओ तथा अनधिकृत निर्माण कार्य रोकने की नोटिस 31 दिसम्बर 2022 को निर्गत कर ध्यान सिंह पुत्र धर्म सिंह, नवी पुत्र वली मोहम्मद, लाल मोहम्मद को 31 दिसम्बर 2022 को नोटिस तामील है। विपक्षी द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। विपक्षी को एक अन्य अवसर के रूप में अनुस्मारक पत्र प्रेषित करते हुए प्राधिकरण के द्वारा निर्मित किया गया जो कि विपक्षी पर 23 जनवरी 2023 को चस्पा द्वारा तामील है। कारण बताओ नोटिस/अनुस्मारक नोटिस का कोई उत्तर न दिए जाने व समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के उपरान्त सक्षम अधिकारी द्वारा ध्वस्तीकरण आदेश पारित किए गए है जो विपक्षी को 09 फरवरी 2023 तामिल है।
उन्होंने बताया कि उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा 43 डी (।।) के प्राविधान के अंतर्गत सम्यक तामील माना जायेगा। विपक्षी द्वारा ध्वस्तीकरण आदेश में उल्लेखित अवधि में अवैध निर्माण/विकास कार्य को स्वतः ध्वस्त नहीं किया गया है। निर्धारित अवधि में अनधिकृत निर्माण/विकास कार्य को स्वतः ध्वस्त न किए जाने पर प्रकरण में पारित ध्वस्तीकरण आदेश का स्थलीय क्रियान्वयन कराया गया है। ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में अवर अभियन्ता अयोध्या प्रसाद, रामकिशन सारस्वत हरिओम गुप्ता, पुलिस बल थाना सिविल लाईन्स उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि भवन/भूखण्ड क्रय करने से पहले तलपट मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में प्राधिकरण से पुष्टि अवश्य कर लें। अनधिकृत प्लाटिंग स्थल पर भवन/भूखण्ड क्रय न करें। स्वीकृत लेआउट/स्वीकृत मानचित्र में सन्दर्भित स्थल पर भवन/भूखण्ड क्रय करें, ताकि अनावश्यक आर्थिक क्षति एवं असुविधा से बचा जा सके। अनधिकृत निर्माण/विकास कार्यों के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही आगे भी गतिमान रहेगी।

देश दुनिया के साथ ही अपने शहर की ताजा खबरें पाने के लिए अब आप समाचार टुडे के Facebook पेज Youtube और Twitter पेज से जुड़ें और फॉलो करें। इसके साथ ही आप SamacharToday को Google News पर भी फॉलो कर अपडेट प्राप्त कर सकते है।