जिलाधिकारी के निर्देश पर आरडीएनए ने अवैध निर्माण को कराया ध्वस्त
यूपी नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत की गई कार्यवाही
Jul 22, 2023, 14:09 IST

- रिपोर्ट: शाहबाज़ खान
उन्होंने बताया कि उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा 43 डी (।।) के प्राविधान के अंतर्गत सम्यक तामील माना जायेगा। विपक्षी द्वारा ध्वस्तीकरण आदेश में उल्लेखित अवधि में अवैध निर्माण/विकास कार्य को स्वतः ध्वस्त नहीं किया गया है। निर्धारित अवधि में अनधिकृत निर्माण/विकास कार्य को स्वतः ध्वस्त न किए जाने पर प्रकरण में पारित ध्वस्तीकरण आदेश का स्थलीय क्रियान्वयन कराया गया है। ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में अवर अभियन्ता अयोध्या प्रसाद, रामकिशन सारस्वत हरिओम गुप्ता, पुलिस बल थाना सिविल लाईन्स उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि भवन/भूखण्ड क्रय करने से पहले तलपट मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में प्राधिकरण से पुष्टि अवश्य कर लें। अनधिकृत प्लाटिंग स्थल पर भवन/भूखण्ड क्रय न करें। स्वीकृत लेआउट/स्वीकृत मानचित्र में सन्दर्भित स्थल पर भवन/भूखण्ड क्रय करें, ताकि अनावश्यक आर्थिक क्षति एवं असुविधा से बचा जा सके। अनधिकृत निर्माण/विकास कार्यों के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही आगे भी गतिमान रहेगी।
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