world consumer rights day 2023:यहां जानें क्यों मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, भारत में उपभोक्ताओं के क्या है अधिकार

उपभोक्ताओं को उनका अधिकार देने के लिए लागू किया गया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम
 
world consumer rights day 2023

नई दिल्ली। हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। यह दिन आग्रह करने का अवसर देता है कि सभी उपभोक्ताओं के अधिकारों को मान्यता दी जाए और उनकी रक्षा की जाए, साथ ही उन अधिकारों को खतरे में डालने वाले बाजार के दुरुपयोग और सामाजिक अन्याय का विरोध किया जाए। 

इतिहास
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस अमेरिकी कांग्रेस को राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के विशेष संदेश से प्रेरित है जो 15 मार्च 1962 को दिया गया था। इस संदेश में उन्होंने औपचारिक रूप से ऐसा करने वाले पहले विश्व नेता बनने वाले उपभोक्ता अधिकारों के मुद्दे को संबोधित किया। उपभोक्ता आंदोलन ने पहली बार 1983 में उस तारीख को चिह्नित किया और अब हर साल महत्वपूर्ण मुद्दों और अभियानों पर कार्रवाई करने के लिए दिन का उपयोग करता है।

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उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं को उनका अधिकार देने के लिए लागू किया गया है। इस अधिनियम के तहत अब कोई भी उपभोक्ता अनुचित व्यापार की शिकायत कर सकता है। 

उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार
इस अधिकार के अनुसार, भारत सरकार द्वारा घोषित सभी उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करना उपभोक्ताओं का अधिकार है। निरक्षर उपभोक्ताओं के लिए इस अधिकार में विशेष प्रावधान हैं क्योंकि अक्सर निवारण योजनाओं की अनभिज्ञता के कारण उनका शोषण किया जाता है।

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विश्व उपभोक्ता दिवस की थीम
इस साल विश्व उपभोक्ता दिवस की थीम है, ‘Clean Energy Transition’ अर्थात् ‘स्वच्छ ऊर्जा सरंक्षण’


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