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स्वरा भास्कर ने तालिबान के ‘राक्षसी’ नए कानूनों की निंदा की

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SamacharToday.co.in - स्वरा भास्कर ने तालिबान के 'राक्षसी' नए कानूनों की निंदा की - Image Credited by The Daily Jagran

नई दिल्ली/काबुल – अफगानिस्तान में तालिबान प्रशासन ने 90 पृष्ठों की एक विस्तृत दंड संहिता (Penal Code) लागू की है, जिसने महिलाओं के अधिकारों में भारी कटौती की है और घरेलू हिंसा को एक प्रकार से अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। इस कदम ने अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और भारत की सार्वजनिक हस्तियों के बीच भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने इस शासन को “राक्षसी” करार देते हुए अपनी कड़ी नाराजगी व्यक्त की है।

तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदज़ादा द्वारा हस्ताक्षरित इस नई कानूनी संहिता में कई कठोर प्रावधान शामिल हैं। रिपोर्टों के अनुसार, कानून एक पति को विशिष्ट परिस्थितियों में अपनी पत्नी के खिलाफ शारीरिक बल का उपयोग करने की अनुमति देता है। अब सबूत का पूरा बोझ पीड़िता पर डाल दिया गया है; कानूनी हस्तक्षेप केवल तभी किया जाएगा जब पति “लाठी” का उपयोग करे और “गंभीर क्षति” पहुँचाए। इतनी चरम क्रूरता के मामलों में भी, अपराधी के लिए अधिकतम सजा केवल 15 दिन की जेल तय की गई है।

संकट पर भारतीय हस्तियों की प्रतिक्रिया

सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बेबाक राय के लिए जानी जाने वाली स्वरा भास्कर ने इंस्टाग्राम पर अपना दुख व्यक्त किया। नए कानून की सुर्खियों को साझा करते हुए उन्होंने लिखा: “ईमानदारी से कहूं तो ये मानव जाति के सबसे बुरे उदाहरण हैं, लगातार क्रूर और निर्दयी… मानवता और उस धर्म का अपमान जिसका वे प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं। यह पूरी तरह से घृणित है।”

भास्कर की भावनाओं का समर्थन फिल्म उद्योग के अन्य सदस्यों, जैसे गौहर खान ने भी किया, जिन्होंने महिलाओं के कानूनी संरक्षण को खत्म किए जाने पर अपनी असहमति जताई। यह प्रतिक्रिया पड़ोसी अफगानिस्तान में सामने आ रहे मानवीय संकट के प्रति भारतीय समाज की बढ़ती चिंता को दर्शाती है।

कानूनी मानकों की गिरावट पर टिप्पणी करते हुए, ह्यूमन राइट्स वॉच में महिला अधिकार प्रभाग की एसोसिएट डायरेक्टर हीदर बर्र ने कहा: “तालिबान की नई दंड संहिता महिलाओं के खिलाफ उनके युद्ध का औपचारिक रूप है। एक ऐसा कानूनी ढांचा बनाकर जो दुर्व्यवहार करने वालों की रक्षा करता है और सुरक्षा चाहने वाली पीड़ितों को दंडित करता है, वे प्रभावी रूप से महिलाओं को राज्य-स्वीकृत हिंसा के चक्र में फंसा रहे हैं। यह केवल अफगानिस्तान का आंतरिक मुद्दा नहीं है; यह अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानदंडों का पूर्ण पतन है।”

स्वतंत्रता का व्यवस्थित क्षरण

यह दंड संहिता महिलाओं की आवाजाही पर और भी कड़ा पहरा बिठाती है। नए नियमों के तहत, कोई भी महिला जो बिना अनुमति के अपने पति का घर छोड़ती है, उसे तीन महीने तक की जेल हो सकती है। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि यह कानून सहानुभूति को भी अपराध मानता है; यदि कोई परिवार का सदस्य या मित्र हिंसा से भाग रही महिला को शरण देता है, तो उस पर भी मुकदमा चलाया जा सकता है।

यह घटनाक्रम 2021 में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद जारी किए गए आदेशों की श्रृंखला का हिस्सा है, जिसने पहले ही महिलाओं की माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया है, उन्हें अधिकांश क्षेत्रों में काम करने से रोक दिया है, और पार्कों, जिमों और सार्वजनिक स्थानों तक उनकी पहुंच को प्रतिबंधित कर दिया है।

अफगानिस्तान में कानूनी बदलाव

अगस्त 2021 से, तालिबान ने व्यवस्थित रूप से पिछले अफगान संविधान और 2009 के ‘महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन कानून‘ (EVAW) को खत्म कर दिया है। 90 पृष्ठों का यह नया दस्तावेज शरिया कानून की एक अत्यंत कठोर व्याख्या की ओर बढ़ने का संकेत है, जिसे मानवाधिकार विशेषज्ञों का कहना है कि अधिकांश मुस्लिम जगत भी स्वीकार नहीं करता।

जबकि तालिबान सरकार का दावा है कि ये कानून सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं, अंतरराष्ट्रीय समुदाय इन्हें पूर्ण ‘लिंग रंगभेद‘ (Gender Apartheid) के उपकरण के रूप में देखता है। संयुक्त राष्ट्र और विभिन्न विश्व शक्तियां तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता देने से इनकार कर रही हैं, और महिलाओं के प्रति उनके व्यवहार को कूटनीतिक वैधता में प्राथमिक बाधा मानती हैं।

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