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आयकर अधिनियम 2025: जटिलता से आजादी और सुगम अनुपालन का नया युग

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SamacharToday.co.in - आयकर अधिनियम 2025 जटिलता से आजादी और सुगम अनुपालन का नया युग - Image Credited by Hindustan Times

नई दिल्ली — आक्रामक प्रवर्तन (Enforcement) के बजाय संस्थागत विश्वास (Trust) की ओर एक रणनीतिक बदलाव करते हुए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया, जो भारत में कर प्रशासन के एक नए युग का संकेत है। जहाँ एक ओर मुख्य कर दरों को अपरिवर्तित रखा गया है—जिससे मध्यम वर्ग और कॉर्पोरेट जगत को आवश्यक स्थिरता मिली है—वहीं दूसरी ओर बजट में सुधारों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश की गई है, जिसका उद्देश्य उस “अनुपालन बोझ” (Compliance Burden) को समाप्त करना है जिसने लंबे समय से भारतीय अर्थव्यवस्था की गति को धीमा कर रखा था।

इस वर्ष की राजकोषीय नीति का मुख्य केंद्र आयकर अधिनियम, 2025 की ओर संक्रमण है, जो 1 अप्रैल, 2026 से 1961 के पुराने कानून की जगह लेने के लिए तैयार है। यह विधायी बदलाव, सीमा शुल्क के युक्तिकरण के साथ मिलकर, भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी और निवेश के अनुकूल गंतव्य के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है।

प्रवर्तन के बजाय सुविधा: नए आयकर अधिनियम का खाका

नया आयकर अधिनियम, 2025, नागरिकों के प्रति राज्य के दृष्टिकोण में एक मौलिक बदलाव को दर्शाता है। वित्त मंत्री सीतारमण ने घोषणा की कि नए नियम, प्रक्रियाएं और फॉर्म—जो “तार्किक रूप से व्यवस्थित और सरल” होने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं—शीघ्र ही अधिसूचित किए जाएंगे।

करदाताओं के लिए एक बड़ी राहत रिटर्न संशोधित (Revise) करने की समयसीमा का विस्तार है। करदाता अब 31 मार्च तक अपने रिटर्न को अपडेट कर सकते हैं, जबकि पहले यह समयसीमा 31 दिसंबर थी। यह कदम विशेष रूप से कॉर्पोरेट क्षेत्र के लिए फायदेमंद है, जहाँ जटिल ऑडिट के कारण अक्सर फाइलिंग के बाद समायोजन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, छोटे करदाताओं को अब “न्यूनतम या शून्य कटौती प्रमाणपत्र” (Lower or Nil Deduction Certificates) के लिए आयकर कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने होंगे; अब ये एक स्वचालित, नियम-आधारित प्रक्रिया के माध्यम से जारी किए जाएंगे।

टीडीएस का युक्तिकरण और तकनीकी चूक का डिक्रिमिनलाइजेशन

बजट ने कई प्रक्रियात्मक चूकों (Procedural Defaults) को निश्चित शुल्क (Fixed Fees) में बदलकर “कर आतंकवाद” (Tax Terrorism) के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। ऐतिहासिक रूप से, फाइलिंग में देरी या मामूली रिपोर्टिंग चूक के कारण करदाता को भारी दंड या मुकदमों का सामना करना पड़ता था। इन्हें निश्चित शुल्क संरचना में ले जाकर, सरकार ने स्वीकार किया है कि अनुपालन में विफलता अक्सर अनजाने में होती है।

मुख्य टीडीएस (TDS) और टीसीएस (TCS) परिवर्तन:

  • विदेशी प्रेषण (Overseas Remittances): उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS) के तहत शिक्षा और चिकित्सा खर्चों पर टीसीएस दरों को युक्तिसंगत बनाया गया है ताकि परिवारों के लिए तत्काल नकदी प्रवाह (Cash Flow) में आसानी हो सके।

  • अपराधीकरण की समाप्ति (Decriminalization): कई तकनीकी और प्रक्रियात्मक चूकों को आपराधिक अभियोजन के दायरे से पूरी तरह हटा दिया गया है। अन्य अपराधों के लिए जेल की सजा की अवधि कम कर दी गई है, जिससे अदालतों को मौद्रिक दंड का विकल्प चुनने का अधिक विवेक प्राप्त होगा।

क्षेत्र-विशिष्ट प्रोत्साहन: आईटी और डेटा सेंटर

भारत को एक वैश्विक प्रौद्योगिकी शक्ति के रूप में मजबूत करने के लिए, बजट में उन विदेशी कंपनियों के लिए 2047 तक टैक्स हॉलिडे की ऐतिहासिक घोषणा की गई है जो भारत के डेटा सेंटर सेवाओं का उपयोग करके वैश्विक ग्राहकों को क्लाउड सेवाएं प्रदान करती हैं।

आईटी क्षेत्र को ‘सेफ-हार्बर’ नियमों और ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए उच्च सीमा (Threshold) के माध्यम से भी बढ़ावा मिला है। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट्स (APA) के फास्ट-ट्रैकिंग से लंबे समय तक चलने वाले मुकदमों में कमी आने की उम्मीद है, जिससे बहुराष्ट्रीय कंपनियों को निवेश के लिए आवश्यक निश्चितता मिलेगी।

एक प्रमुख कर विशेषज्ञ और शीर्ष कंसल्टेंसी के सीनियर पार्टनर राहुल गर्ग कहते हैं, “ट्रांसफर प्राइसिंग में निश्चितता और एपीए के लिए स्वचालित मंजूरी एक गेम-चेंजर है। यह प्रशासन को ‘विवाद-संचालित’ से ‘विश्वास-आधारित’ पारिस्थितिकी तंत्र की ओर ले जाता है, जो वास्तव में वैश्विक निवेशक चाहते हैं।”

सीमा शुल्क सुधार: ‘मेक इन इंडिया’ को गति

व्यापार के मोर्चे पर, बजट का ध्यान “कम घर्षण और तेजी से निकासी” पर है। व्यक्तिगत आयात पर सीमा शुल्क को आधा कर 10% करने और विमानन, रक्षा और बिजली क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कच्चे माल के लिए शुल्क छूट का विस्तार करके, सरकार स्वदेशी विनिर्माण के लिए इनपुट लागत को कम कर रही है।

व्यापार सुविधा उपाय:

  • शुल्क विलंबन (Duty-Deferment): अधिकृत आर्थिक ऑपरेटरों (AEO) के लिए इसे 15 से बढ़ाकर 30 दिन किया गया है।

  • कस्टम इंटीग्रेटेड सिस्टम: एक नया डिजिटल ढांचा जो सीमा पार प्रक्रियाओं को अधिक पूर्वानुमानित बनाने का वादा करता है।

  • अग्रिम व्यवस्था (Advance Rulings): सीमा शुल्क अग्रिम व्यवस्था की वैधता को पांच साल तक बढ़ा दिया गया है, जिससे आयातकों को दीर्घकालिक स्पष्टता मिलेगी।

कर पारदर्शिता की यात्रा

दशकों तक, भारतीय कर प्रणाली अपनी जटिलता और उच्च मुकदमों के लिए जानी जाती थी। 2024 तक विभिन्न अपीलीय मंचों पर 5 लाख से अधिक मामले लंबित थे। 2026 का बजट ‘फेसलेस असेसमेंट’ और ‘विवाद से विश्वास’ जैसी योजनाओं के बाद प्रणाली को “स्वच्छ” करने के बहु-वर्षीय प्रयासों का परिणाम है। नया आयकर अधिनियम, 2025, पारदर्शिता की इस नींव की अंतिम ईंट के रूप में कार्य करता है।

अनूप शुक्ला पिछले तीन वर्षों से समाचार लेखन और ब्लॉगिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वे मुख्य रूप से समसामयिक घटनाओं, स्थानीय मुद्दों और जनता से जुड़ी खबरों पर गहराई से लिखते हैं। उनकी लेखन शैली सरल, तथ्यपरक और पाठकों से जुड़ाव बनाने वाली है। अनूप का मानना है कि समाचार केवल सूचना नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक सोच और जागरूकता फैलाने का माध्यम है। यही वजह है कि वे हर विषय को निष्पक्ष दृष्टिकोण से समझते हैं और सटीक तथ्यों के साथ प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने अपने लेखों के माध्यम से स्थानीय प्रशासन, शिक्षा, रोजगार, पर्यावरण और जनसमस्याओं जैसे कई विषयों पर प्रकाश डाला है। उनके लेख न सिर्फ घटनाओं की जानकारी देते हैं, बल्कि उन पर विचार और समाधान की दिशा भी सुझाते हैं। समाचार टुडे में अनूप कुमार की भूमिका है — स्थानीय और क्षेत्रीय समाचारों का विश्लेषण ताज़ा घटनाओं पर रचनात्मक रिपोर्टिंग जनसरोकार से जुड़े विषयों पर लेखन रुचियाँ: लेखन, यात्रा, फोटोग्राफी और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा।

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